अदालत ने एनसीएलटी सदस्य के नई पीठ में पदभार ग्रहण करने पर याचिका का निस्तारण किया

अदालत ने एनसीएलटी सदस्य के नई पीठ में पदभार ग्रहण करने पर याचिका का निस्तारण किया

अदालत ने एनसीएलटी सदस्य के नई पीठ में पदभार ग्रहण करने पर याचिका का निस्तारण किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: November 19, 2020 3:03 pm IST

नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) राजशेखर वीके ने कोलकाता पीठ में अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अपना तबादला किये जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायाधीश नवीन चावला ने मामले से जुड़ी गतिविधियों पर गौर करते हुए न्यायिक सदस्य की याचिका का निपटान कर दिया। याचिका में न्यायिक सदस्य ने न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा एनसीएलटी मुंबई से कोलकाता पीठ स्थानांतरित किये जाने को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा, ‘‘….याचिकाकर्ता ने अपना स्थानांतरण स्वीकार कर लिया है। याचिका का निस्तारण किया जाता है’’

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मामले में राजशेखर भविष्य में चुनौती दे सकते हैं। अदालत ने उन्हें यह छूट दी है।

राजशेखर की वकील वंदना सहगल ने कहा कि उन्होंने कोलकाता एनसीएलटी पीठ में पदभार ग्रहण कर लिया है। क्योंकि पीठ के एकमात्र सदस्य मामला लंबित होने के दौरान सेवानिवृत्त हो गये।

वकील ने कहा कि राजशेखर नहीं चाहते कि काम का नुकसान हो, इसीलिए उन्होंने पदभार संभालने का फैसला किया।

एनसीएलटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बीएसवी प्रकाश कुमार ने 30 अप्रैल और 12 मई के आदेश में न्यायाधिकरण के सदस्यों की तैनाती में बदलाव किये। इस आदेश को च्च न्यायालय में चुनौती दी गयी।

उच्च न्यायालय ने राजशेखर की अपील पर एक जून को केंद्र और एनसीएलटी के कार्यवाहक अध्यक्ष से जवाब मांगा। अपील में अप्रैल और मई में जारी तबादला आदेश को चुनौती दी गयी थी।

भाषा

रमण मनोहर

मनोहर


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