नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक स्वास्थ्य खाद्य ब्रांड को खाद्य पदार्थ की श्रेणी ‘ओट्स’ की छवि खराब करने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करने से रोक दिया है।
अदालत ने अल्पिनो हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मैरिको लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मैरिको ‘सफोला ओट्स’ के नाम से ओट्स बेचती है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी मूल्य के हिसाब से लगभग 45 प्रतिशत है।
मैरिको ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एक खराब और विचित्र विज्ञापन अभियान में प्रतिवादी ने नाश्ते के लिए ओट्स के सेवन को घोटाला बताया है और इसकी तुलना चूना से की है, जो अपमानजनक है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि पहली नजर में वादी को स्थगन मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।
अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक ऐसे सभी विज्ञापनों पर रोक लगाई जाती है।
भाषा पाण्डेय अजय
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