मामाअर्थ की संचालक कंपनी होनासा की यूएई में संपत्तियां कुर्क करने का आदेश

मामाअर्थ की संचालक कंपनी होनासा की यूएई में संपत्तियां कुर्क करने का आदेश

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  • Publish Date - October 4, 2024 / 04:23 PM IST,
    Updated On - October 4, 2024 / 04:23 PM IST

नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि दुबई की एक अदालत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

हालांकि दुबई की अदालत ने वितरण अधिकार खत्म करने को लेकर आरएसएम जनरल ट्रेडिंग के साथ जारी विवाद में होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग का कारोबारी लाइसेंस रद्द करने से इनकार कर दिया है।

मामाअर्थ और द डर्मा कंपनी जैसे ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी होनासा ने शेयर बाजार को इस घटनाक्रम की सूचना दी। इसके मुताबिक, दुबई की अदालत ने आरएसएम और होनासा दोनों की तरफ से दायर अपीलें एक अक्टूबर को खारिज कर दी।

दोनों कंपनियों ने छह जून, 2024 को दुबई स्थित कोर्ट ऑफ मेरिट्स की तरफ से पारित एहतियाती कुर्की के आदेश के खिलाफ शिकायती बयान दायर किए थे। लेकिन अदालत ने उन्हें नकार दिया।

होनासा ने कहा, ‘दुबई की इस अदालत ने 2.5 करोड़ दिरहम क्षतिपूर्ति (ऋण) देने के आदेश को ध्यान में रखते हुए होनासा की दुबई में स्थित परिसंपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।’

अदालत ने आरएसएम की शिकायत को भी मानने से इनकार कर दिया है जिससे होनासा जनरल ट्रेडिंग एलएलसी को दुबई में मिला कारोबारी लाइसेंस रद्द नहीं होगा।

दुबई की अदालत ने यूएई में होनासा कंज्यूमर की परिसंपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी थी लेकिन उसने होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के कारोबारी लाइसेंस को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

आरएसएम ने दुबई अदालत में होनासा कंज्यूमर लिमिटेड की तरफ से दी गई ‘डिस्ट्रीब्यूटरशिप’ को अवैध रूप से खत्म करने पर मुकदमा दायर किया था।

होनासा ने कहा कि वह दुबई की अदालत के नवीनतम आदेश के खिलाफ अपील करेगी और अपील कार्यवाही की समाप्ति तक इसका कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण