नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने कथित अनुचित कारोबारी तरीकों और उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उल्लंघन के लिए ओरिफ्लेम इंडिया समेत 17 प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों को नोटिस भेजा है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शुक्रवार को कहा कि ये नोटिस 17 कंपनियों को कथित सेवा कमियों और उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 का अनुपालन न करने के लिए दिए गए हैं।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इनमें से 13 मामलों की जांच चल रही है, जबकि तीन कंपनियों के जवाब का अभी भी इंतजार है। यह कार्रवाई प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में भ्रामक गतिविधियों के संबंध में की गई है।
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाली इकाइयां गड़बड़ी के लिए प्रत्यक्ष बिक्री मॉडल का दुरुपयोग कर रही हैं।
ये कंपनियां अक्सर दूसरों की भर्ती के आधार पर ऊंचा कमीशन, विदेश यात्राएं और उद्यमिता के अवसरों के झूठे वादे करती हैं।
बयान में कहा गया है, “सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बाजार परिवेश बनाने के अपने मिशन में दृढ़ है।”
जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें ओरिफ्लेम इंडिया, विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, ट्रिपटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएंस ग्लोबल मार्केटिंग, जेनेसा वेलनेस, ऑर्गोलाइफ सॉल्यूशंस, जंक्शन मार्केटिंग, वोल्टे मार्केटिंग, प्रीत लाइफ केयर, एनरूट्स होराइजन, ई बायोटोरियम नेटवर्क, मेघदूत मार्केटिंग, सुई धागा लाइफस्टाइल, विनमर्ग बिजनेस, आयुसरत्न नेचुरल हर्बल, बायोथॉन लाइफकेयर और ओकफ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
भाषा अनुराग रमण
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