Chhattisgarh Motor Vehicle Rules में बड़ा बदलाव, अब अधिकृत डीलर ही कर सकेंगे पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री

Chhattisgarh Motor Vehicle Rules में बड़ा बदलाव, अब अधिकृत डिलर ही कर सकेंगे पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री! Chhattisgarh Motor Vehicle Rules

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  • Publish Date - April 4, 2023 / 12:11 PM IST,
    Updated On - April 4, 2023 / 12:16 PM IST

रायपुरः Chhattisgarh Motor Vehicle Rules छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। अब पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री करने वालों को आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके तहत वो अब गाड़ियों की खरीदी बिक्री कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद तथा बिक्री पर लगाम लगाने के लिए लिया है।

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Chhattisgarh Motor Vehicle Rules मिली जानकारी के अनुसार सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीद-बिक्री के फायदे को दृष्टिगत रखते हुए और इसे पारदर्शी बनाने के लिए ही परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्र सरकार को सेकंड हैंड गाड़ी विक्रेता को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने लेख किया गया था। इसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन रूल, 1989 में बदलाव किया गया है, यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। इसके जरिए प्री-ओन्ड वाहन मार्केट के इकोसिस्टम को मजबूत करने की कवायद हो रही है। अब प्री-ओन्ड गाड़ी का बाज़ार मुख्य धारा में सम्मिलित हो कर वित्तीय सुविधाओं का सीधे लाभ ले सकेगा।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्री-ओन्ड वाहनो का बाजार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन सेकंड हैंड गाड़ी विक्रेता प्लेटफ़ार्म के आगमन, जो वाहनों की खरीद और बिक्री में शामिल हैं, ने इस बाजार को और बढ़ावा दिया है। वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र में, कई विधिक और वित्तीय मुद्दों का सामना करना पड़ रहा था। बाद के डीलर को वाहन के हस्तांतरण के दौरान, तीसरे पक्ष की क्षति देनदारियों के संबंध में विवाद, डिफॉल्टर आदि के निर्धारण में कठिनाई हो रही थी।

 

 

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