सीबीआईसी ने सीमा शुल्क बिचौलियों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण आवश्यकता को समाप्त किया

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क बिचौलियों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण आवश्यकता को समाप्त किया

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  • Publish Date - July 24, 2021 / 11:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

Cbic abolishes licence renewal

नयी दिल्ली 24 जुलाई (भाषा) सीबीआईसी ने सीमा शुल्क बिचौलियों (ब्रोकर) और अधिकृत कैरियर्स के लिए सीमित समय के बाद फिर से लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इससे व्यापार के लिए अनुपालन बोझ कम होगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इसके लिए सीमा शुल्क बिचौलिया लाइसेंसिंग विनियम, 2018 और सी कार्गो मेनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018 में संशोधन किया है।

इस संशोधन से इस तरह के मौजूदा लाइसेंस या पंजीकरण की आजीवन वैधता होगी।

Cbic abolishes licence renewal : सीबीआईसी ने एक बयान में कहा, ‘सीबीआईसी ने 23 जुलाई से सीमा शुल्क बिचौलियों और अधिकृत कैरियर्स के लिए सिमित समय के बाद फिर से लाइसेंस या पंजीकरण जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इससे व्यापार पर पड़ने वाले अनुपालन बोझ को कम करने में काफी मदद मिलेगी।’

भाषा जतिन माधव

माधव