Cash Deposit Limit: नई दिल्ली। ज्यादातर लोग अपनी मेहमत की आधी कमाई सेविंग के तौर पर बैंक अकाउंड में जमा करते हैं। इसके लिए उनके पास किसी न किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट भी होता ही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग कैश डिपॉजिट करने के लिए और कई बार एक साथ बड़ी रकम निकालने के लिए भी करते हैं। लेकिन, इससे जुड़े भी कुछ नियम होते हैं। जिसका पालन नहीं करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में..
सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने के नियम
इनकम टैक्स नियम के अनुसार, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की एक सीमा तय होती है। आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक का ही कैश जमा कर सकते हैं। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा पैसे जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा। वहीं, अगर आपका करेंट अकाउंट है तो यह लिमिट 50 लाख रुपये है।
ज्यादा पैसे निकालने पर कटेगा टीडीएस
अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो इस पर 2% का टीडीएस (TDS) कटेगा। वहीं, जिन्होंने पिछले तीन साल से ITR फाइल नहीं किया है, उन पर 2% का TDS कटेगा वो भी 20 लाख रुपये से ज्यादा के विड्रॉल पर। वहीं अगर ऐसे लोगों ने 1 करोड़ रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में निकाले हैं तो उन पर 5 % का TDS लगेगा।
सेक्शन 269ST के तहत लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST के तहत किसी खास वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में कोई 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का कैश जमा करवाता है तो इस पर जुर्माना लगेगा। हालांकि, यह पेनल्टी बैंक से पैसा निकालने पर नहीं लगाई जाती है। बता दें कि TDS कटौती तय की गई सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर लागू होती है।