बायजू ने एनसीएलटी के दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश को एनसीएलएटी में दी चुनौती

बायजू ने एनसीएलटी के दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश को एनसीएलएटी में दी चुनौती

  •  
  • Publish Date - July 18, 2024 / 05:56 PM IST,
    Updated On - July 18, 2024 / 05:56 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) संकटग्रस्त शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के हालिया आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का रुख किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

एनसीएलटी ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका को अनुमति दी थी।

सूत्रों ने बताया कि कंपनी इस मामले पर तत्काल सुनवाई चाहती है। हालांकि, बायजू ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार, बायजू ने बृहस्पतिवार को एनसीएलएटी का रुख किया, जिसमें एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ के हालिया आदेश को चुनौती दी गई। एनसीएलटी ने आदेश में बायजू के 158.9 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने में विफल रहने के बाद मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की क्रिकेट बोर्ड की याचिका को स्वीकार कर लिया था।

बायजू के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बायजू रवींद्रन समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करेंगे। एनसीएलटी ने पंकज श्रीवास्तव को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।

बायजू ने पहले भारतीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित किया था। इसी सप्ताह बायजू ने कहा था कि उसे बीसीसीआई के साथ ‘सौहार्दपूर्ण समझौते’ पर पहुंचने की उम्मीद है।

बायजू का मूल्यांकन कभी 22 अरब डॉलर था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान प्रतिबंधों में ढील के बाद स्कूलों को फिर से खोलने से इसके मूल्यांकन में गिरावट आई।

कंपनी की मुश्किलें तब शुरू हुईं जब दो साल पहले वह वित्तीय रिपोर्टिंग की समयसीमा से चूक गई और आय अनुमान से 50 प्रतिशत से अधिक पीछे रह गई।

भाषा अनुराग अजय

अजय