नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पहल की है।
कानून प्रवर्तन एजेंसियां सांस के नमूनों से अल्कोहल की मात्रा मापने के लिए जिस सांस परीक्षण उपकरणों (ब्रीथ एनालाइजर) का इस्तेमाल करती हैं, उनकी सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा नियम जारी किया गया है।
शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग ने विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत सांस परीक्षण उपकरणों के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं।
मसौदा नियमों को 26 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए वेबसाइट पर रखा गया है। इनके अनुसार सांस परीक्षण उपकरणों को उनकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान कानून 2009 के अनुसार सत्यापित करना चाहिए और मुहर लगाई जानी चाहिए।
मसौदा नियमों के अनुसार जो उपकरण उपयोग में हैं, उन्हें एक साल के भीतर सत्यापित कर उन पर मुहर लगाना चाहिए।
मसौदा नियम आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
भाषा पाण्डेय रमण
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