linking PAN with Aadhaar : नई दिल्ली। आधार कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी Aadhaar का इस्तेमाल करते हैं तो अब सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आधार में अपडेट कराने पर अगर आपसे कोई भी चार्ज मांगता है तो इसके लिए भी एक नंबर जारी किया है।
UIDAI ने ट्वीट जारी कर कहा है कि अगर कोई भी एजेंसी आधार में अपडेट कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आप इसके लिए 1947 पर कॉल कर सकते हैं।
आधार एक जरूरी डॉक्युमेंट है तो ऐसे में आपको अपने सभी जरूरी डॉक्युमेंट और बैंक में इसको लिंक करा के रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी न हो। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
#BaalAadhaar#AadhaarEnrolment & #MandatoryBiometricUpdates are FREE OF COST
UIDAI is strictly against any agency accepting extra money from residents for Aadhaar services.
If you're asked to pay extra, please call 1947 or email us at help@uidai.gov.in to register your complaint. pic.twitter.com/7QCOgMjbKT— Aadhaar (@UIDAI) December 6, 2022
linking PAN with Aadhaar : आपको बता दें पैन को आधार से लिंक करने की तारीख पहले ही कई बार आगे बढ़ चुकी है। इस बार सरकार इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है तो आप जल्द से जल्द आधार और पैन को लिंक कर लें। सीबीडीटी की ओर से भी इसको लेकर कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका है।
CBDT ने कहा है कि 30 जून के बाद भी अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं होता है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि बाद में विलंब शुल्क लगाकर भी आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे। इस तरह का कोई भी ऑफर किसी को नहीं दिया जाएगा।