नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का इस्तेमाल कैसे होगा। किसे क्या मिलेगा और कंपनियों से लेकर आम आदमी तक को क्या फायदा होगा, इसकी डीटेल्स शेयर की गई।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। हर साल बीते वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2020 रिटर्न तक भरा जाता था।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी।
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की तय डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया जाएगा। टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 की गई है।
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