नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए मासिक जीएसटी रिर्टन दाखिल करने की समय सीमा 26 जून तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को मई के लिए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस समय सीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर अब 26 जून कर दिया गया है।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्विटर पर जीएसटी परिषद द्वारा दी गयी ढील की जानकारी दी मई 2021 महीने में भेजे गए माल की आपूर्तियों का ब्यौरा जीएसटीआर-1 फॉर्म में देने की आखिरी तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह तारीख 11 जून थी जिसे अब 26 जून 2021 कर दिया गया है।
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सरकार ने सोमवार को कहा कि जीएसटी के तहत मई के लिए मासिक बिक्री विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गयी है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 28 मई की बैठक में यह निर्णय किया गया। कोविड-19 की लहर को देखते हुए कंप्लायंस के लिए समय बढ़ाने का यह फैसला किया गया। परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
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कारोबारियों को आगामी महीने के 11वें दिन तक संबंधित महीने के दौरान की गई आपूर्ति का विवरण देते हुए GSTR-1 फाइल करना होता है। व्यवसायों को माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए जीएसटीआर-3 बी फॉर्म अगले महीने के 20 से 24 वें दिन के बीच भरना होता है।
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पीटीआई के मुताबिक जीएसटी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम्पोजिशिन डीलर के लिए वार्षिक रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख में तीन महीने का विस्तार कर उसे 31 जुलाई करने को भी मंजूरी दे दी है।