मुंबई, 28 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों से 2024-25 के लिए सभी सरकारी लेनदेन के लेखांकन की सुविधा को लेकर 31 मार्च को विशेष समाशोधन परिचालन में अनिवार्य रूप से शामिल होने का कहा है।
मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) 31 मार्च को समाप्त हो रहा है।
देशभर में आयकर कार्यालय और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कार्यालय सप्ताहांत तथा ईद-उल-फितर (जो सोमवार को हो सकता है) के बावजूद 29 से 31 मार्च तक खुले रहेंगे।
आरबीआई ने इससे पहले करदाताओं की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज करने वाले बैंकों को 31 मार्च को खुले रहने निर्देश जारी किया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा-जोखा रखने की सुविधा के लिए सभी शाखाओं को सरकारी लेनदेन से संबंधित काम को लेकर 31 मार्च 2025 को सामान्य कामकाजी घंटों तक खुला रखें।
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को जारी परिपत्र में कहा कि ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ (सीटीएस) के तहत सामान्य समाशोधन समय 31 मार्च 2025 को वही होगा जो अन्य कामकाजी सोमवार को होता है।
‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’ के तहत समाशोधन के लिए चेक को भौतिक रूप से भेजे जाने की जगह इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी तस्वीर और आंकड़ें भेजे जाते हैं। इससे लागत और समय में कमी आती है तथा चेक प्रसंस्करण में सुरक्षा और दक्षता बढ़ती है।
इसमें कहा गया, ‘‘ इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 तक सभी सरकारी लेनदेन का लेखा-जोखा करने की सुविधा के वास्ते 31 मार्च को विशेष रूप से सरकारी चेक के लिए सीटीएस के तहत विशेष समाशोधन करने का निर्णय लिया गया है।’’
परिपत्र में कहा गया कि सभी बैंकों के लिए 31 मार्च 2025 को विशेष समाशोधन परिचालन में हिस्सा लेना अनिवार्य है। सीटीएस के तहत विशेष समाशोधन परिचालन के तहत प्रस्तुति समाशोधन समय शाम पांच से साढ़े पांच बजे तक और वापसी समाशोधन का समय शाम सात से साढ़े सात बजे तक होगा।
सीटीएस के सभी सदस्य बैंकों से कहा गया कि वे विशेष समाशोधन समय के दौरान अपने समाशोधन से संबंधित बुनियादी ढांचे को खुला रखें और विशेष समाशोधन से उत्पन्न निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने समाशोधन निपटान खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें।
भाषा निहारिका रमण
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