एक्सिस कैपिटल सेबी के निषेधात्मक आदेश पर कानूनी उपाय तलाशेगी

एक्सिस कैपिटल सेबी के निषेधात्मक आदेश पर कानूनी उपाय तलाशेगी

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  • Publish Date - September 20, 2024 / 03:24 PM IST,
    Updated On - September 20, 2024 / 03:24 PM IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) एक्सिस कैपिटल ने शुक्रवार को कहा कि वह बाजार नियामक सेबी के उस आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प तलाश रही है, जिसमें कंपनी को कर्ज खंड के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में नया काम लेने से रोक दिया गया है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि सेबी ने उस पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया है और वह इक्विटी पूंजी बाजार, बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट्स), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट), विलय एवं अधिग्रहण, निजी इक्विटी एवं संस्थागत इक्विटी खंड में अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन जारी रखेगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को अपने एक अंतरिम आदेश में एक्सिस कैपिटल को कर्ज खंड में प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या बिक्री प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर, अरेंजर या अंडरराइटर की हैसियत से कोई भी नया काम करने से रोक दिया। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।

सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि एक्सिस कैपिटल ने अंडरराइटिंग (वित्तीय जानकारी के मूल्यांकन) की आड़ में एनसीडी भुनाने के लिए गारंटी दी जिसकी मौजूदा नियामकीय ढांचे में मंजूरी नहीं है। ऐसी गतिविधि वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करती है क्योंकि यह संभावित रूप से बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बाधित कर सकती है।

एक्सिस बैंक की अनुषंगी कंपनी एक्सिस कैपिटल ने स्पष्ट किया है कि उसने एक साल से अधिक समय से ऋण खंड में कोई नया काम नहीं लिया है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में इसके ऋण कारोबार से प्राप्त राजस्व कंपनी की कुल आय का केवल पांच प्रतिशत था।

कंपनी ने बयान में कहा, “मामले के गुण-दोष और प्रचलित कानूनों के आधार पर, एक्सिस कैपिटल वर्तमान में सेबी के अंतरिम आदेश के संबंध में सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का मूल्यांकन कर रही है।”

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम