एक्सिस एएमसी, पूर्व सीईओ ने सेबी को 6.27 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटाया

एक्सिस एएमसी, पूर्व सीईओ ने सेबी को 6.27 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामला निपटाया

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  • Publish Date - March 25, 2025 / 08:12 PM IST,
    Updated On - March 25, 2025 / 08:12 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी), इसके ट्रस्टी, पूर्व सीईओ चंद्रेश कुमार निगम और तीन अन्य व्यक्तियों ने डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने में कथित नाकामी के मामले को सेबी को 6.27 करोड़ रुपये का भुगतान कर सुलझा लिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सोमवार को पारित आदेश के मुताबिक, इस निपटान समझौते में पूर्व अनुपालन अधिकारी दर्शन कपाड़िया, पूर्व इक्विटी प्रमुख जिनेश गोपानी और एएमसी के पूर्व डीलर पवन झंगियानी भी शामिल हैं।

इन इकाइयों ने म्यूचुअल फंड मानदंडों के कथित उल्लंघन का मामला निपटाने के लिए कुल 6.27 करोड़ रुपये का भुगतान किया। सेबी ने कहा कि इस तरह उल्लंघन के लिए शुरू की जाने वाली कोई भी कार्यवाही आवेदकों के संबंध में निपटाई जाती है।

यह समझौता इकाइयों द्वारा दायर एक आवेदन के बाद हुआ, जिसके तहत उन्होंने एक समझौता आदेश के माध्यम से ‘तथ्यों और कानून के निष्कर्षों को न तो स्वीकार करके और न ही अस्वीकार करके’ कथित उल्लंघनों को निपटाने का प्रस्ताव रखा।

आरोपों में डीलर गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी करने में एक्सिस एएमसी की विफलता पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसने पूर्व डीलर वीरेश जोशी को सौदों की फ्रंट-रनिंग में शामिल होने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, एएमसी पर डीलिंग रूम में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की कमी का आरोप लगाया गया था।

सेबी के आदेश के मुताबिक, एक्सिस एएमसी के अधिकांश सक्रिय सौदे जोशी के पास थे और डीलरों की गैर-मौजूदगी में एएमसी ने एक इक्विटी शोध विश्लेषक या निवेश सहयोगी के साथ एक अस्थायी व्यवस्था की थी जिसे वैकल्पिक डीलर की भूमिका सौंपी जा सके।

इसके बावजूद, डीलर म्यूचुअल फंड और संबंधित इकाइयों की ओर से कई ब्रोकर के साथ सौदों पर बातचीत करते हुए पाए गए।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

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