नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब इसके आटे के निर्यात के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी को आवश्यक बना दिया है।
अब गेहूं के आटे के निर्यातकों को आटा निर्यात करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी लेनी होगी और यह आवश्यकता 12 जुलाई से प्रभावी होगी।
विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘गेहूं के आटे की निर्यात नीति मुक्त ही है लेकिन निर्यात के लिए गेहूं के निर्यात पर बनी अंतर मंत्रालय समिति की मंजूरी लेनी होगी।’’
यह नियम गेहूं का आटा, मैदा, सूजी आदि पर लागू होगा।
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