PPF account holder will be closed: नई दिल्ली। अगर आपने भी पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई जैसी योजनाओं में निवेश किया है तो 31 मार्च से पहले निवेश कर लें। अगर आपने समय पर निवेश नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा।
इसके बाद इस खाते को दोबारा खोलने के लिए निवेश राशि के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा। आप टैक्स छूट का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए अगले 4 दिनों में पीपीएफ, एनपीएस और एसएसवाई में निवेश करें।
PPF account holder will be closed: पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योगदान वाली बचत योजनाओं के लिए एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में यह न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है तो आपका खाता डिफॉल्ट श्रेणी में आ जाएगा। टैक्स छूट से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसे 31 मार्च से पहले पूरा कर लें।