7th Pay Commission latest news 2021 Hindi: increase in family pension

7th Pay Commission: फैमिली पेंशन की सीमा में बड़ा इजाफा, 45,000 रुपये की जगह 1.25 लाख मिलेगी मासिक पेंशन

यदि पति-पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और Central Civil Services (CCS-पेंशन), 1972 नियमों के तहत कवर हैं, तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिल सकती है,

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 PM IST
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Published Date: August 17, 2021 5:15 am IST

7th Pay Commission latest news 2021 hindi

नई दिल्ली: 7th Pay Commission latest news 2021 hindi यदि पति-पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और Central Civil Services (CCS-पेंशन), 1972 नियमों के तहत कवर हैं, तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिल सकती है, जिनकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम हैं जो शर्तों को परिभाषित करते हैं जिसके तहत इस पेंशन को दिया जा सकता है।

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केंद्रीय सिविल सेवाएं (Central Civil Services, 1972) के नियम 54 के सब रूल (11) के तहत, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे माता-पिता दोनों की पेंशन के लिए हकदार होंगे। नियमों के मुताबिक सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद अगर किसी एक पैरेंट की मौत होती है तो पेंशन जीवित पैरेंट यानी पति या पत्नी को मिलती है, दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिलेगी।

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पहले अगर दोनों पेंशनर्स की मौत पर बच्चों को मिलने वाली दो पेंशन की सीमा 45,000 रुपये थी, रूल 54 के सब रूल (2) के मुताबिक परिवार की दोनों पेंशन 27,000 रुपये की प्रति महीना लागू होती है। 5,000 और 27,000 रुपये पेंशन की सीमाएं छठे वेतन आयोग के मुताबिक CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीना के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर पर हैं।

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सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रुपये प्रति महीना कर दिया गया, इसके बाद से बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव हुआ। Department of Pension & Pensioners Welfare (DoPPW) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दो सीमाओं में बदलाव कर इन्हें 1.25 लाख रुपये प्रति महीना और 75,000 रुपये प्रति महीना किया गया है।

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