54th GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों को मिली बड़ी राहत, नमकीन और दवाओं के साथ इन चीजों के दामों में की कटौती

54th GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों को मिली बड़ी राहत, नमकीन और दवाओं के साथ इन चीजों के दामों में की कटौती

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  • Publish Date - September 9, 2024 / 08:24 PM IST,
    Updated On - September 9, 2024 / 08:24 PM IST

54th GST Council Meeting: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज यानि 9 सितंबर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री ने कहा है कि नमकीन पर जीएसटी रेट संभावित रूप से कम हो गई है। साथ ही कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि, GST काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया है और नमकीन पर GST 18 से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। GST काउंसिल ने विदेशी एयरलाइंस को भी बड़ी राहत दी है। वहीं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है। लेकिन, इस पर अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा।

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बता दें कि GST आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगता था। साल 2017 में जीएसटी लागू होने पर सर्विस टैक्स को GST प्रणाली में शामिल कर लिया गया था। इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स लगाने का मुद्दा संसद में चर्चा के दौरान उठा था। विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की मांग की थी। यहां तक ​​कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर सीतारमण को पत्र लिखा था।

GST काउंसिल की बैठक के बड़े फैसले

  • काउंसिल ने बिजनेस टू कस्टमर जीएसटी इनवॉइसिंग शुरू करने का फैसला किया है।
  • शोध एवं अनुसंधान के लिए दी जाने वाली राशि को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
  • धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
  • काउंसिल ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर कमिटी के पास भेज दिया है।

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