‘विवाद से विश्वास’ के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संबंधी 25 प्रतिशत विवादों का समाधान हुआ

‘विवाद से विश्वास’ के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संबंधी 25 प्रतिशत विवादों का समाधान हुआ

‘विवाद से विश्वास’ के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संबंधी 25 प्रतिशत विवादों का समाधान हुआ
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: February 6, 2021 10:56 am IST

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ ने 5.10 लाख कर विवादों का लगभग एक चौथाई हिस्सा सुलझा दिया है। इसके तहत लगभग 97 हजार करोड़ रुपये मूल्य के विवादित कर मामले हल किये जा चुके हैं।

राजस्व विभाग (डीओआर) के सूत्रों के अनुसार, अब तक 1,25,144 मामलों में विवाद से विश्वास योजना को चुना गया है। ये विभिन्न न्यायिक मंचों के पास कुल 5,10,491 लंबित मामलों का 24.5 प्रतिशत हैं।

सूत्रों ने कहा कि विवाद से विश्वास योजना की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक है और इसमें 97 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि के कर विवाद मामले निपटाये गये हैं।

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विवाद से विश्वास योजना को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 2016 (डीटीडीआरएस) की तुलना में 15 गुना बेहतर प्रतिक्रिया मिली है। समाधान की विवादित राशि के संबंध में यह डीटीडीआरएस का 153 गुना है।

1998 की कर विवाद समाधान योजना (केवीएस) केवल कुछ हजार मामलों के साथ 739 करोड़ रुपये के मामलों का समाधान कर सकी, जबकि 2016 की डीटीडीआर योजना ने 631 करोड़ रुपये की राशि वाले 8,600 मामलों को हल किया।

सूत्रों ने कहा कि 2021-22 के बजट में घोषित विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की स्थापना विवाद से विश्वास योजना को आगे बढ़ाये जाने जैसा है।

भाषा सुमन अजय

अजय


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