कल से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट, एक बार सिर्फ 10 नोट होगा एक्सचेंज, जानिए क्या है RBI का निर्देश

कल से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 रुपए के नोट, एक बार सिर्फ 10 नोट होगा एक्सचेंज! 2000 note exchange rules in hindi

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  • Publish Date - May 22, 2023 / 11:57 AM IST,
    Updated On - May 22, 2023 / 11:58 AM IST

नई दिल्ली: 2000 note exchange rules in hindi आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से देशभर के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष भाजपा और मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि कल से 2000 रुपए नोट बैंकों के माध्यम से बदले जाएंगे। इससे पहले कल एसबीआई की ओर से निर्देश जारी करते हुए कहा था कि एक बार फिर सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकेंगे।

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2000 note exchange rules in hindi वहीं, सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि RBI द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2,000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि सभी को 2,000 रुपए के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है।

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सर्कुलेशन से बाहर किए गए इन 2,000 रुपए के नोट को बदलने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। आरबीआई के मुताबिक, एक बार में कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए तक की सीमा के नोट एक्सचेंज करा सकता है। नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गौरतलब, 2000 के नोटों को मार्केट से वापस लेने का ऐलान करते समय आरबीआई की ओर से कहा गया था, कि ये नोट फिलहाल लीगल टेंडर बने रहेंगे, साथ ही केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से नए 2000 रुपए का नोट इश्यू नहीं करने के लिए भी कहा था।

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इन नोटों को चलन से बाहर करने के ऐलान के साथ ही रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में बताया था कि मार्केट में लगातार हिस्सेदारी घटने के चलते 2018-19 में ही दो हजार रुपये का नोट को छापना बंद कर दिया गया था। यहां एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि क्या कोई भी ग्राहक उसी बैंक से 2000 रुपए के नोट को बदल सकता है, जिसमें उसका अकाउंट मौजूद हो? तो रिजर्व बैंक ने इस पर भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक की ब्रॉन्च में जाकर एक बार में 20,000 रुपए तक की सीमा तक के 2000 रुपए के नोट बदलवा सकता है। यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी।

 

 

 

 

 

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