1.31 crore fine imposed on Punjab National Bank : मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक पर हाल ही में 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है क्योंकि PNB ने कुछ महत्वपूर्ण नियामक दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था। इनमें ‘अपने ग्राहक को जानो’ यानी केवाईसी नियम और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित निर्देश शामिल हैं। यह जुर्माना 31 मार्च, 2022 तक किए गए वैधानिक निरीक्षण के परिणामस्वरूप लगाया गया।
रिजर्व बैंक ने पाया कि PNB ने दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को सरकारी सब्सिडी / रिफंड / रिम्बर्समेंट के माध्यम से कार्यशील पूंजी मांग कर्ज मंजूर किया। इसके अलावा बैंक ने अपने कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में भी विफल रहे।
1.31 crore fine imposed on Punjab National Bank: हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल विनियामक अनुपालन की कमियों के लिए है और इसका उद्देश्य बैंक के लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है। यह बैंक को अपने नियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने के लिए एक संकेत है।
RBI on Friday said it has imposed a monetary penalty of Rs 1.31 crore on Punjab National Bank for non-compliance with certain directions related to KYC and ‘loans and advances’@RBI @pnbindia https://t.co/3eOVXqWMhB
— PSUWatch (@PsuWatch) July 5, 2024