Tehsildar Neelmani Dubey Suspended : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पिछले दिनों बड़े पैमाने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तबादला आदेश जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश को मानने के उलट कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने प्रदेश सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा के खिलाफ भी बयानबाजी करते हुए उनपर गंभीर आरोप भी लगाए थे।
संघ के नेता के इन गतिविधियों के शासकीय सेवा आचरण का उल्लंघन मानते हुए सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई हैं। नीलमणि दुबे को निलंबित कर दिया गया हैं। वही उन्हें मानपुर-मोहला मुख्यालय अटैच कर दिया गया हैं। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से विधिवत आदेश भी जारी कर दिया गया है।
Tehsildar Neelmani Dubey Suspended : इस आदेश में कहा गया है कि 13 सितंबर 2024 को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण किया गया था। इस स्थानांतरण के संबंध में तहसीलदार नीलमणि दुबे ने मीडिया में बिना शासन की अनुमति लिए शासन के विरुद्ध बयानबाजी की। लिहाजा, तहसीलदार नीलमणि दुबे का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 और 9 का प्रथम दृष्टिया उल्लंघन है। इसलिए राज्य शासन ने नीलमणि दुबे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में नीलमणि दुबे, तहसीलदार का मुख्यालय जिला कार्यालय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नीलमणि दुबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।