Union Budget 2024: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया है। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस बार के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में घोषणा करते हुए TDS में रियायत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि TDS भरने में देरी पर अब क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा।
ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। इसके साथ ही टैक्स दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी बात कही गई है।
सैलरीड कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।
3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं
न्यू टैक्स रिजिम के लिए इनकम टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की है। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है। निर्मला सीतारमण ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ पर टैक्स बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 फीसदी. 10 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।