Section 144 imposed in capital: राजधानी में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, जुलूस और धरने पर रोक, सरकार ने अचानक क्यों लिया ये फैसला?

Section 144 imposed in the capital till October 30: धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी तरह के जुलूस और धरने पर रोक होगी। वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों, विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।

  •  
  • Publish Date - September 3, 2023 / 09:41 PM IST,
    Updated On - September 3, 2023 / 10:10 PM IST

Section 144 imposed in capital: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कृष्ण जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी व ईद मिलाद (बारावफात), महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, महाअष्टमी, महानवमी, विजयदशमी (दशहरा) और महर्षि वाल्मीकि जयंती समेत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी तरह के जुलूस और धरने पर रोक होगी। वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों, विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसलिए धारा – 144 लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

read more: कांग्रेस के कार्यक्रम में फेंका गया 25 लाख से ज्यादा का खाना, कचरे के ढेर में मिले हजारों फ़ूड पैकेट्स

read more:  Big Decision News: देश में कोई भी स्कूल मेहंदी, कलावा और तिलक लगाने से नहीं कर सकता मना.. जाने किसने दिया यह आदेश