उदयपुर। Section 144 Imposed in Udaipur: कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद देश और दुनिया में जबर्दस्त सुर्खियों में रहे उदयपुर जिले में एक बार फिर से धारा-144 लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस की शाम जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किया है। बड़ी बात यह है कि धारा 144 लोगों के एकत्रित होने की पाबंदी पर नहीं बल्कि समाज या जाति विशेष के रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सरकारी बिल्डिंग पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी रहेगी। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
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Section 144 Imposed in Udaipur: दरअसल, एक समाज द्वारा चौराहे से तिरंगा झंडा हटाकर समाज के प्रतीक चिन्ह का झंडी लगाने की बात सामने आई थी। इस बात को लेकर चेतावनियां भी दी गई थी। इसके बाद पुलिस को यह सुचना मिली थी, कि भीड़ जमा कर विरोध किया जा सकता है। ऐसा होने से पहले ही पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर से बातचीत कर मामले को और बढ़ने से रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी।
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Section 144 Imposed in Udaipur: जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किया कि बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर किसी धर्म के प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं लगे, ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव और लोक-शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। लोक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में दिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त इण्डिया लगाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू की जाती है। यदि कोई भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें जेल भी जाना लड़ सकता है।