Rule Changes From July 2023: आज से होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, सीधे आपके जेब पर पड़ेगा असर

Rule Changes From July 2023: आज से होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, सीधे आपके जेब पर पड़ेगा असर

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  • Publish Date - July 1, 2023 / 07:43 AM IST,
    Updated On - July 1, 2023 / 09:24 AM IST

नई दिल्ली। Rule Changes From July 2023 जून का महीना खत्म होने के बाद आज से जुलाई का महीना शुरु हो गया है। देश में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव होते हैं और ये बदलाव सीधे आम आदमी पर असर पड़ता है। ऐसे में आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज यानी एक जुलाई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर सीएनजी.पीएनजी की कीमतें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन से बदलाव होने जा रहे हैं।

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रसोई गैस की कीमतों में बदलाव

Rule Changes From July 2023 सरकारी तेल कंपनी हर महीने की पहली तारीख में गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करते हैं, लेकिन इस बार कंपनी कोई बदलाव नहीं की है। मतलब घरेलू और कॉमर्शियल स्टूडियो स्टूडियो की कीमत स्थिर रखी गई है।

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सीएनजी-पीएनजी की कीमतें

हर महीने की पहली तारीख या पहले हफ्ते में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव होता है। दिल्ली और मुंबई में महीने के शुरुआती हफ्ते में पेटोलियम कंपनियां गैस के दाम में बदलाव करती हैं। जुलाई में भी कीमतों में बदलाव हो सकता है।

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एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक मर्जर

आज यानी 1 जुलाई से सेक्टर में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। देश में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक यानी एचडीएफसी लिमिटेड का विलय प्रभावशाली हो गया है। इस विलय के बाद बैंक की सभी दुकानों में गोदाम लिमिटेड की दुकानें मिलेंगी।

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15 दिन बैंकों में काम-काज पर ब्रेक

भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2023 में पड़े वाले बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। इस महीने में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आयोजनों या त्योहारों के कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे।

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क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम

विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई, 2023 से टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान लागू हो सकता है। इसके तहत, खर्च 7 लाख रुपये से अधिक होने पर 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित खर्च होने पर यह शुल्क घटकर 5 फीसदी हो जाएगा। वहीं, विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वाले करदाताओं को पर 7 लाख से अधिक राशि पर 0.5 फीसदी टीसीएस शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

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