शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांव पेंच में फंसी, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने 12 हजार 43 शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र | Recruitment of teachers got stuck in legal stakes, despite the High Court's ban

शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांव पेंच में फंसी, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने 12 हजार 43 शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र

शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांव पेंच में फंसी, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार ने 12 हजार 43 शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : October 7, 2021/3:30 pm IST

जबलपुर। Appointment letters to Teacher Mp: मध्यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांव पेंच में फंस गई है, प्रदेश में 12 हज़ार शिक्षकों की भर्ती के मामले में आज सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भर्ती करने पर सहमति मांगी है।

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इस मामले में राज्य सरकार की दलील है कि विधिक अभिमत के बाद ही चयन सूची जारी की गई है, याचिककर्ता शिक्षकों के संकाय के विषय छोड़कर भर्ती की गई है। इस मामले में अब HC में 25 अक्टूबर को सरकार के आवेदन पर सुनवाई होगी।

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बता दें कि मध्यप्रदेश के 12 हजार 43 चयनित शिक्षकों को राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्कूल अलॉट किया है। हालांकि उपचुनाव वाले जिलों में चुनाव बाद नियुक्ति सूची जारी की जाएगी। ये सभी शिक्षक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक है। ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण हुए थे।