आ गया मोबाइल में सिम रखने का नया नियम, सरकार ने तय की लिमिट.. जान लें नहीं तो बंद हो जाएगा सिम कार्ड

New rule to keep SIM in mobile has come.. Know the limit fixed by the government

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  • Publish Date - December 9, 2021 / 02:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 01:19 AM IST

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने नया नियम जारी कर ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक, अब 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है।

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अगर ये सिम कार्ड वैरिफाई नहीं होते, तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर और नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए यह संख्या छह ही है। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हैं।

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30 दिनों में सिम बंद करने का आदेश
DoT ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए। ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएं। जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का भी ऑप्शन होगा।

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जानें क्या है DoT का आदेश?
टेलिकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होगी।

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टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि डिपार्टमेंट के द्वारा किये गए सर्वे के दौरान यदि किसी ग्राहक के पास सभी टेलिकॉम कंपनियों के सिम कार्ड तय की गई लिमिट से अधिक पाए जाते है तो सभी सिम को फिर से वैरिफाई किया जाएगा। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने यह कदम वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच करने की मकसद से किया है।