हांग कांग। यहां का एक कानून पास कर अपस्कर्टिंग यानी बिना सहमति के महिलाओं के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने या शेयर करने को अपराध बना दिया है।
पढ़ें- मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के NSUI अध्यक्ष बदले गए, मंजुल त्रिपाठी MP, नीरज पांडेय छत्तीसगढ़ के नए अध्यक्ष
इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों को बहुत से लोग शेयर करते हैं. ऐसी तस्वीरें मार्केट, मॉल, कॉफी शॉप या सार्वजनिक स्थानों पर गुप चुप तरीके से खींची जाती हैं।
लेजिसलेटिव काउंसिल ने इस कानून के जरिए ऐसी गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखा है।इस कानून के दायरे में 4 गतिविधियां जोड़ी गई हैं, जिसके बाद वॉयरिजम में कुल अपराधों की संख्या 6 हो गई है।
पढ़ें- उर्वशी रौतेला को मिला UAE का गोल्डन वीजा.. संजय दत्त के पास भी है ये वीजा.. जानिए आखिर क्या है ये
नए नियमों के तहत वॉयरिजम यानी छिपकर किसी की अंतरंग पलों को देखना या रिकॉर्ड करना, ऐसी गतिविधि से मिली तस्वीरों या वीडियो शेयर करना, और यौनेच्छा से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें या वीडियो लेना शामिल है। ऐसा करने पर 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।