MP Minister Income Tax: प्रदेश के मंत्री अब खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, सदन में पारित हुआ वेतन एवं भत्ता संसोधन विधेयक  |MP Minister Income Tax

MP Minister Income Tax: प्रदेश के मंत्री अब खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, सदन में पारित हुआ वेतन एवं भत्ता संसोधन विधेयक 

MP Minister Income Tax: प्रदेश के मंत्री अब खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स, सदन में पारित हुआ वेतन एवं भत्ता संसोधन विधेयक 

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Modified Date: July 5, 2024 / 02:20 PM IST
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Published Date: July 5, 2024 2:20 pm IST

MP Minister Income Tax: भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पांचवें दिन वेतन एवं भत्ता संसोधन विधेयक 2024 सर्व सहमति से पास हो गया है। अब मध्यप्रदेश के मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष ने भी खुद का इनकम टैक्स भरने के लिए सहमति जताई है। बता दें कि 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव ने ये फैसला लिया था। वहीं, आज यह पारित भी हो गया है।

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मध्यप्रदेश में अभी तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। लेकिन, इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। वहीं, अब 52 साल बाद मोहन सरकार ने इसे बदल दिया है।

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MP Minister Income Tax: बता दें कि मानसून सत्र के पांचवें दिन सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह विधेयक सदन में पारित हो गया है। इसके साथ ही कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे और मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। सरकार की तरफ से मंत्री नरेद्र शिवाजी पटेल ने सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक की जानकारी दी।

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