10 रुपये अधिक लेने की वजह से शराब दुकान पर लगा 27 लाख का जुर्माना

Liquor shop fined 27 lakhs for taking 10 rupees more

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  • Publish Date - July 4, 2022 / 12:11 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:33 AM IST

(Liquor shop fine) उत्तराखंड: विदेशी शराब दुकान में 10 रुपये अधिक लेने की वजह से दुकान में लगा 27 लाख रुपये का जुर्माना. यह पूरा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार का है जहां शराब की कीमत में 10 रुपय ज्यादा लेने की वजह से दुकान मे लगा जुर्माना।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

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कोर्ट ने लगाया 27 लाख का जुर्माना

इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकान के प्रबंधक को बोतल पर अधिक लिए रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के 20 हजार रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

780 रुपये की बोतल को 790 रुपये में बेचा

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(Liquor shop fine) शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित कुमार ने आयोग में एक शिकायत ग्राम धनौरी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी अशोक कुमार के खिलाफ दायर की गई, जिसमें बताया था कि 19 सितंबर 2019 को दुकान पर रायल चैलेंज ब्रांड की एक बोतल खरीदने के लिए गया था। बोतल की कीमत 780 रुपये थी, जबकि दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से 790 रुपये लिए थे।

जिसके बाद युवक ने इस मामले की शिकायत दर्ज की जिसके बाद शराब दुकान पर कोट ने  करोड़ो का जुर्माना लगाया ।