प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की खराबी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, वैक्सीन की कमी पर जारी किया नोटिस

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की खराबी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, वैक्सीन की कमी पर जारी किया नोटिस

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  • Publish Date - May 19, 2021 / 05:42 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की खराबी के मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में हुई। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर का इस्तेमाल न होने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर का ब्यौरा देने का आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कितने वेंटिलेटर सही कितने खराब है, ये ब्यौरा कोर्ट में पेश करें। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी ।

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वहीं मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन की धीमी चाल के खिलाफ एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। वैक्सीन की कमी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

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सरकार से 4 दिन में जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई है कि कोरोना की थर्ड वेव से बचाने सबका वैक्सीनेशन ज़रूरी है। केंद्र पर निर्भरता की बजाय राज्य सरकार को खुद वैक्सीन खरीदने का निर्देश देने की मांग याचिका में की गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।