नई दिल्ली। एक अक्टूबर 2021 यानी आज से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। इन बदलावों में रसोई गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्ली में निजी शराब दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम, आदि शामिल हैं।
चेकबुक बंद : तीन बैंकों के ग्राहकों पर असर
आज से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) अमान्य हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है।
ऑटो डेबिट : ग्राहकों की मंजूरी जरूरी
1 अक्तूबर, 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी।
बदलेंगे गैस सिलिंडर के दाम
तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। दिल्ली में इस साल एलपीजी सिलिंडर एक जनवरी को 694 रुपया का था। लेकिन अब यह बढ़कर 884.50 रुपये का हो गया है। यानी इस साल अब तक इसमें 190.50 रुपये की तेजी आई है।
एक अक्तूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा।
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पोस्टल ऑफिस ने एटीएम कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं, जो आज से लागू होंगे। एक महीने में एटीएम पर कितने वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं, इसमें भी बदलाव किया गया है। एक अक्तूबर, 2021 से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा। इसपर जीएसटी भी लगेगा। यह शुल्क 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगा।
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दिल्ली में एक अक्तूबर से लेकर 16 नवंबर, 2021 तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नया नियम केंद्रशासित प्रदेशों की एक्साइज नीति के तहत लागू होने जा रहा है। इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी। 17 नवंबर, 2021 से निजी शराब की दुकानें फिर खुलने लगेंगी।