शिवहर (बिहार), छह अप्रैल (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को उम्रकैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने 2019 में तरियानी थाना क्षेत्र निवासी उमेश सहनी की हत्या के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के फाजिलपुर गांव निवासी नवाब ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला अभियोजन अधिकारी पंकज पंजियार ने बताया की छह नवंबर, 2019 को उमेश सहनी को घर से बुलाकर तेज हथियार से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी गयी थी।
भाषा स0 अनवर अर्पणा
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