इस प्रदेश में SCERT के निदेशक सहित सभी अधिकारियों का रोका गया वेतन, सामने आई ये बड़ी वजह

SCERT के निदेशक सहित सभी अधिकारियों का रोका गया वेतन:Salary of all officers including director of SCERT withheld

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  • Publish Date - July 23, 2023 / 04:15 PM IST,
    Updated On - July 23, 2023 / 10:21 PM IST

Salary of all officers including director of SCERT withheld : पटना। बिहार में नई भर्तियों सहित शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण की गति से असंतुष्ट प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। SCERT द्वारा 22 जुलाई को जारी एक परिपत्र के अनुसार, निदेशक (एससीईआरटी) का वेतन भी रोक दिया गया है। वर्तमान में एससीईआरटी निदेशक के पद पर सज्जन आर, (भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी) कार्यरत हैं। एससीईआरटी राज्य शिक्षा विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है।

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Salary of all officers including director of SCERT withheld : अधिसूचना के मुताबिक, राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 22 जुलाई को महेंद्रू पटना में एससीईआरटी के परिसर का दौरा किया और निरीक्षण किया। वह शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की गति से असंतुष्ट थे। चूंकि शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संतोषजनक नहीं पाया गया, परिषद ने एक आदेश का पालन करते हुए, अपने निदेशक सहित अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को अगले आदेश तक रोकने का निर्णय लिया है।

 

एससीईआरटी राज्य स्तर पर एनसीईआरटी की तर्ज पर कार्य करती है और राज्य सरकार को नीतिगत मुद्दों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायता और स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार संबंधी गतिविधियों की सलाह देती है। यह शिक्षा विभाग को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने में भी सहायता करती है। यह नवनियुक्त शिक्षकों सहित शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करती है।

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राज्य में शिक्षक अभ्यर्थी 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती में अधिवास नीति को हटाने के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के हालिया फैसले का भी विरोध कर रहे हैं, जो प्रभावी रूप से अन्य प्रांतों के लोगों को शिक्षकों की नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देगा।

 

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