अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति प्राथमिकी के 10 दिन के भीतर कुर्क की जाएगी : बिहार के डीजीपी

अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति प्राथमिकी के 10 दिन के भीतर कुर्क की जाएगी : बिहार के डीजीपी

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  • Publish Date - December 14, 2024 / 11:21 PM IST,
    Updated On - December 14, 2024 / 11:21 PM IST

पटना, 14 दिसंबर (भाषा) बिहार के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने शनिवार को कहा कि आरोपियों द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन के भीतर कुर्क कर ली जाएगी।

कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में कुमार ने कहा कि अपराध की रोकथाम और शांति बनाए रखना राज्य के पुलिस बल की प्राथमिकता होना चाहिए।

कुमार ने कहा, ‘‘अधिकारियों को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। राज्य पुलिस अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रयास करेगी। नए कानून में अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। नामजद आरोपियों और अपराधियों द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन के भीतर कुर्क कर ली जाएगी।’’

वर्ष 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी कुमार को शुक्रवार को नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अब तक वह बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (बीपीबीसीसी) के महानिदेशक थे। उन्होंने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज का स्थान लिया, जिन्हें बीपीबीसीसी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल