प्रशांत किशोर जेल से रिहा : पुलिस

प्रशांत किशोर जेल से रिहा : पुलिस

  •  
  • Publish Date - January 6, 2025 / 08:53 PM IST,
    Updated On - January 6, 2025 / 08:53 PM IST

पटना, छह जनवरी (भाषा) जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। जमानत लेने से इनकार करने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

दिन में गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किए जाने पर उन्होंने जमानत की शर्तों को ‘‘अनुचित’’ करार दिया था।

यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि किशोर ने यहां की एक अदालत द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों को स्वीकार किया या अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया।

किशोर की पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े वरिष्ठ वकील वाई वी गिरि ने कहा कि जमानत इस ‘‘अनुचित’’ शर्त के साथ दी गई कि किशोर को एक लिखित हलफनामा देना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना ‘‘अपराध स्वीकार करने’’ के समान होगा।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा, ‘‘हां, किशोर को देर शाम सक्षम अदालत द्वारा जमानत प्रदान की गई है। उन्हें बेउर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया है।’’

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में ‘‘गैर-कानूनी तरीके’’ से आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। जमानत लेने से इनकार करने के बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। किशोर ने जमानत शर्तों को अनुचित करार दिया था।

किशोर के खिलाफ पिछले सप्ताह गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जो पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसके तहत शहर के गर्दनी बाग इलाके के अलावा किसी अन्य स्थान पर इस तरह के किसी भी प्रदर्शन पर रोक है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप