रमजान महीने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलने जा रही राहत, विभाग ने जारी किया आदेश

Employees will get this facility in Ramadan राज्य सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में कर्मचारियों-अधिकारियों को इस तरह मिलेगा लाभ

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  • Publish Date - March 19, 2023 / 11:59 AM IST,
    Updated On - March 21, 2023 / 05:19 PM IST

Employees will get this facility in Ramadan: बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने रमजान को देखते हुए मुस्लिम कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय से एक घंटे पहले ऑफिस आएंगे और घंटा भर पहले घर जा सकेंगे। इससे उन्हें रोजा खोलने में सहूलियत होगी। इस संबंध में बिहार सरकार ने रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है।

Employees will get this facility in Ramadan: सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अपने एक तीन साल पुराने आदेश को शुक्रवार को सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व जिला पदाधिकारी को फिर से जारी किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह आदेश स्थायी रूप से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

इस तरह मिलेगा लाभ

Employees will get this facility in Ramadan: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा गया है। रमजान की अवधि में मुस्लिम अधिकारियों और कर्मियों को एक घंटा पहले ऑफिस आने की अनुमति होगी और तय वक्त से एक घंटे पहले वो ऑफिस से जा सकेंगे। यह आदेश स्थायी रूप से हर साल के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू है, वहां भी इसी आदेश के हिसाब से उनकी हाजिरी लगेगी यानी मुस्लिम कर्मचारी एक घंटे पहले अटेंडेंस लगा सकेंगे।

Employees will get this facility in Ramadan: बता दें कि आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरीके के जरिए मुस्लिम वोटरों को लुभाया जा सकता है। खास बात ये है कि सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सरकार का आदेश हर साल रमजान के महीने में स्थायी तौर पर लागू रहेगा।

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