होली पर जहरीली शराब ने ली 10 लोगों की जान, धड़ल्ले से चल रहा नकली शराब का धंधा

बिहार के दो जिलों में होली के त्योहार के दौरान कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। 10 people killed after consuming spurious liquor on Holi in Bihar

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  • Publish Date - March 20, 2022 / 04:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 02:06 AM IST

भागलपुर/मधेपुरा ।, 20 मार्च। 10 people killed consuming spurious liquor बिहार के दो जिलों में होली के त्योहार के दौरान कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

10 people killed consuming spurious liquor भागलपुर जिले में आठ लोगों की मौत हुई है। इनमें से चार की मौत भागलपुर शहर के साहिबगंज इलाके में, जबकि शेष लोगों की मौत नारायणपुर पुलिस थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुई है। नारायणपुर पुलिस थाना प्रभारी रमेश शाह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि ये मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, या नहीं।

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उन्होंने यह दावा भी किया कि मृतकों में शामिल एक व्यक्ति को संभवत: दिल का दौरा पड़ा था और एक अन्य सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान गिर गया था।

विश्वविद्यालय पुलिस थाना प्रभारी रीता कुमारी ने भी कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जहरीली शराब पीने से मौत होने की पुष्टि हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि इसी थाना क्षेत्र में साहिबगंज पड़ता है।

साहिबगंज निवासी एक व्यक्ति के आंखों की रोशनी चली गई है और उसका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर रविवार सुबह अपना आक्रोश प्रकट करते हुए सड़क पर टायर जलाये। पुलिस द्वारा उन्हें समझाने बुझाने के बाद यातायात बहाल हुआ।

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इसके अलावा, मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड (ब्लॉक) में दो लोगों की मौत हो गई। वहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नकली शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है।

मुरलीगंज थाना प्रभारी राजकिशोर मंडल ने कहा कि मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है, क्योंकि मृतकों के परिवार के सदस्यों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिलने से पहले ही शवों की अंत्येष्टि कर दी।

उधर, जहरीली शराब पीने के बाद सात लोग बीमार पड़ गये और उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बिहार में करीब छह साल से मद्यनिषेध कानून लागू है।