नई दिल्ली : Third Party Car Insurance claim: वाहन खरीदने वालों को इंश्योरेंस के साथ ही वाहन बेचा जाता है। इंश्योरेंस होने के चलते लोगों को नुकसान की भरपाई मिलती है, लेकिन हर किसी के मन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐसे में आज हम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
बता दें कि, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जरूरी रूप से लिया जाने वाला बीमा है, जो सड़क पर किसी अन्य व्यक्ति (थर्ड पार्टी) को होने वाले नुकसान या चोट के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। यह बीमा मुख्य रूप से थर्ड पार्टी के नुकसान को कवर करता है और इसमें आपकी खुद की कार या आपको हुए नुकसान का कवरेज नहीं होता।
Third Party Car Insurance claim: अगर आपकी कार के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन को नुकसान पहुंचता है, तो यह बीमा खर्च को कवर करता है।
दुर्घटना के दौरान अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यह बीमा उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
अगर आपकी गाड़ी से किसी की संपत्ति को नुकसान होता है, तो इसका मुआवजा दिया जाता है (मूल्य सीमा लागू हो सकती है, जैसे ₹7.5 लाख तक)।
Third Party Car Insurance claim: यह इंश्योरेंस लेना कानून के तहत अनिवार्य है. इससे आप जुर्माने से बच सकते हैं।
बड़ी दुर्घटनाओं में थर्ड पार्टी को हुए नुकसान का खर्च उठाना भारी पड़ सकता है. यह इंश्योरेंस आर्थिक बोझ से बचाता है।
एक्सीडेंट के बाद थर्ड पार्टी को मुआवजा देना आसान हो जाता है, क्योंकि बीमा कंपनी जिम्मेदारी लेती है।
आपकी कार को हुए नुकसान का खर्च।
आपको हुई चोटों या मृत्यु का कवरेज।
दुर्घटना के दौरान आपकी कार के रखरखाव या मरम्मत का खर्च।
Third Party Car Insurance claim: बीमा कंपनियों की वेबसाइट्स पर जाकर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।
किसी बीमा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
जब आप नई कार खरीदते हैं, तो डीलर इसे खरीदने में मदद कर सकता है।
Third Party Car Insurance claim: अगर आप अपनी कार और खुद को कवर करना चाहते हैं, तो कॉम्प्रिहेन्सिव इंश्योरेंस बेहतर विकल्प है। लेकिन केवल कानून का पालन और थर्ड पार्टी को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो यह काफी है।