driving license rules changes: नई दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में बदलाव करने का निर्णय लिया है, यह फैसला टेस्ट में फेल हो रहे ज्यादा लोगों को सुविधा देने के लिए किया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया था। जिसने कुछ नियमों में कुछ बदलाव करने का सुक्षाव दिया था। 8 अगस्त से नए नियम लागू हो जाएंगे।
बता दें कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर ज्यादातर लोग टेस्ट देते वक्त फेल हो जाते थे, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए लोगों को सहूलियत देने के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट में पास हो सकेंगे, हालांकि, इन सुधारों में रोड सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है।
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driving license rules changes: उम्मीदवारों के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने से लाइसेंसी लेने वालों की ज्यादा पेंडेंसी बढ़ रही थी। फेल होने की वजह यह थी कि ट्रैक के आखिरी सर्कल की चौड़ाई काफी कम थी, जिस पर ड्राइवर को स्पाइरल रूट पर जाना पड़ता था। ऐसे में लोगों को पैर जमीन पर रखने पड़ जाते थे और वे फेल हो जाते थे। अधिकारी ने कहा कि जो लोग फेल रहे थे, उन्हें कई हफ्तों तक टेस्ट के लिए अगली तारीख नहीं मिलती थी। इस वजह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी।
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिए गए हैं। अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए होगा।