GST Increase On Used Vehicle: नए साल से पहले ही खरीद लें कार.. महंगी हो जाएगी पुरानी गाड़ियां, जीएसटी काउंसिल दरों में करने जा रही बड़ी बढ़ोतरी

GST Increase On Used Vehicle: नए साल से पहले ही खरीद लें कार.. महंगी हो जाएगी पुरानी गाड़ियां, जीएसटी काउंसिल दरों में करने जा रही बड़ी बढ़ोतरी

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  • Publish Date - December 16, 2024 / 12:30 PM IST,
    Updated On - December 16, 2024 / 12:30 PM IST

GST Increase On Used Vehicle: साल 2024 खत्म होने में मजह कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। नए साल की शुरुआत होने के साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो कई कंपनियां पने पुराने वाहनों को कम दाम पर सेल कर रही है, लेकिन इन ओल्ड व्हीकल्स के खरीदारों को बड़ा झटका लग सकता है। खबर सामने आ रही है कि, जीएसटी काउंसिल EV समेत पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर GST को बढ़ाकर 18% कर सकती है, जो फिलहाल 12 फीसदी लगता है। अगर ऐसा होता है, तो पुराने और यूज्ड वाहन महंगे हो सकते हैं।

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GST दर 18% करने की तैयारी

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, GST काउंसिल की फिटमेंट कमेटि ने ओल्ड और यूज्ड वाहनों पर माल और सेवा कर (GST) दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है, जो पुराने और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू हो सकता है। वर्तमान में, इन वाहनों पर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर टैक्स लागू किया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ये खबर भी सामने आ रही है कि, नए ईवी व्हीकल (EV Vehicle) पर अभी 5 फीसदी जीएसटी लगता है, ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सके, लेकिन रि-सेल पर 18% जीएसटी किया जाता है, तो सेकेंड-हैंड ईवी ग्राहकों के बीच कम आकर्षक हो सकती है।

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वाहनों की डिमांड में आ सकती है गिरावट

ओल्ड और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट पार्ट्स और सर्विसेज पर पहले से ही 18% की जीएसटी दर लागू होती है, जिससे इन पुरानी कारों के बाजार में परिचालन लागत बढ़ जाती है। अगर GST दर में बढ़ोतरी लागू की जाती है, तो इस सेक्टर को सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री पर कुल मिलाकर अधिक टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है, जो इन वाहनों की डिमांड में गिरावट ला सकता है, खास तौर पर ईवी ग्राहकों को झटका लग सकता है।

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लागू होने वाली जीएसटी दरों की बात की जाए, तो 1200CC या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000MM या उससे अधिक की लंबाई वाले पेट्रोल, LPG या CNG से चलने वाले वाहनों के लिए 18%, 1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18% और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी) के लिए 18% लगता है। ऐसे में इस कैटेगरी के ओल्ड और यूज्ड वाहनों के लिए GST Rates को बढ़ाकर 18% करने की फिटमेंट कमेटी की सिफारिश बड़े वाहनों और एसयूवी के लिए मौजूदा कर ढांचे के अनुरूप है। लेकिन, सेकेंडहैंड ईवी के मार्केट का आकर्षण कम करने वाली साबित हो सकती है।

21 दिसंबर को होगी बैठक

बता दें कि, GST Counsil की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल लेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि काउंसिल इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST में बदलाव, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट, जीएसटी स्लैब की समीक्षा के साथ ही पुराने और यूज्ड वाहनों पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर भी विचार-विमर्श कर सकती है।

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FAQ: पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर GST बढ़ोतरी से जुड़े सामान्य प्रश्न

पुराने वाहनों पर GST की वर्तमान दर क्या है?

पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर वर्तमान में GST की दर 12% है। लेकिन जीएसटी काउंसिल इसे बढ़ाकर 18% करने की योजना बना रही है।

EV (इलेक्ट्रिक वाहनों) पर GST में कोई बदलाव होगा?

जीएसटी काउंसिल इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी GST दर को संशोधित कर सकती है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह केवल पुराने EV पर लागू होगा या नए वाहनों पर भी।

पुराने वाहनों पर GST बढ़ने से क्या असर पड़ेगा?

GST दर बढ़ने से पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे ऐसे वाहनों की खरीद-फरोख्त पर असर पड़ सकता है।

क्या GST दर बढ़ोतरी सभी वाहनों पर लागू होगी?

यह संशोधन खासतौर से पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर लागू होगा। नए वाहनों की GST दर में फिलहाल कोई बदलाव का संकेत नहीं है।

जीएसटी काउंसिल का यह फैसला कब लागू हो सकता है?

जीएसटी काउंसिल के फैसले की आधिकारिक घोषणा के बाद इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है। विस्तृत जानकारी काउंसिल की अगली बैठक के बाद सामने आएगी।

 

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