MP Assembly Election 2023: इलेक्शन कमीशन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश, 24 घंटे में करना होगा ये काम!

MP Assembly Election 2023 इलेक्शन कमीशन के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश, आचार संहिता लागू होने के बाद

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  • Publish Date - October 7, 2023 / 11:37 AM IST,
    Updated On - October 7, 2023 / 11:51 AM IST

MP Assembly Election 2023: भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। जिसके बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन आधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए है। इलेक्शन कमीशन के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कार्रवाई की जानकारी देने को लेकर आदेश जारी किए है।

MP Assembly Election 2023: इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर होने के निर्देश जारी किए गए। सार्वजनिक संपत्ति पर एवं सार्वजनिक स्थान पर अनाधिकृत निरूपण हटाने की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर की जाएगी। निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने की कार्रवाई 72 घंटे के भीतर होगी।

MP Assembly Election 2023: संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए है। कार्रवाई की जानकारी अगले दिन सुबह 11 तक देनी होगी। 24 घंटे के अंदर शिकायतों को निराकरण करना होगा। इसके अलावा कहा गया कि शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष दल गठित किया जाना चाहिए। 24 घंटे कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कर्मचारी तैनात रहने के आदेश भी जारी किए गए है। आदेश की कॉपी

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