Revoting in Bhind: भिंड। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। इस बीच भिंड को छोड़कर पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण वोटिंग हुई थी। लेकिन भिंड में तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान के लिए आदेश जारी किया है।
Revoting in Bhind: भिंड के अटेर में दोबारा मतदान होगा। किशनपुरा के बूथ नंबर 71/3 में फिर से वोट डाले जाएंगे। ये वोटिंग 21 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान में गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला कर आदेश जारी किया है।
Revoting in Bhind: जारी आदेश में कहा गया कि दोबारा मतदान करने वालों को अमिट स्याही बायें हाथ की मध्यमा अंगुली में लगायी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने भिंड जिले के 09- अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 71- किशुपुरा नंबर-3 में 21 नवम्बर (मंगलवार) को पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। पुनर्मतदान 21 नवम्बर (मंगलवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 21 नवम्बर को मॉकपोल सुबह 5:30 बजे प्रारंभ होगा। इसके लिए मतदान दल सामग्री सहित 20 नवम्बर को रवाना होंगे।
Revoting in Bhind: भारत निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भिंड को पुनर्मतदान कराने के पूर्व मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को विधिवत् प्रशिक्षण भी देने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से देने एवं मतदान केंद्र के क्षेत्र में डोंडी (मुनादी) पिटवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी भारत निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भिंड और रिटर्निंग आफिसर 09- अटेर विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं।
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